शराब तस्करी के आरोपी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत।
जयपुर।(नादकीआवाज)।
शराब तस्करी के आरोप मे 25 जून से हवालात मे बंद अभियुक्त लिखमाराम को उच्च न्यायालय ने जमानत प्रदान की है।लिखमाराम पुत्र मूलाराम को शाहपुरा पुलिस ने 25जून 21को हरियाणा निर्मित शराब की तस्करी के आरोप मे गिरफ्तार किया था।
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान आबकारी अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार आरोपी लिखमाराम को जमानत प्रदान की है ।
राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री आदित्य सुरोलिया एवं श्री आशीष सुरोलिया ने ड्राइवर आरोपी लिखमाराम की ओर से की पैरवी की।
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