शिक्षक की बर्खास्तगी के आदेशों को,अधिकरण ने किया निरस्त।

जयपुर, नादकीआवाज।

प्रबंध समिति सचिव ग्राम भारती विद्यापीठ समिति द्वारा संचालित सीकर जिले के,ग्राम भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठारी में,कार्यरत अध्यापक की सेवा समाप्ती के आदेशों को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

ज्ञातव्य है कि,प्रार्थी अध्यापक की नियुक्ति 26 जून 2002 को विधिवत रूप से चयन के पश्चात हुई थी। सरकार से 80% अनुदानित संस्था के द्वारा, छात्र संख्या में कमी के आधार पर, एक माह का नोटिस देकर के सेवा  समाप्ति आदेश पारित कर दिए।जिसे राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था  अधिकरण  मैं चुनौती दी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि सेवा समाप्ति से पूर्व न 6 माह का नोटिस दिया ना ही  नोटिस के बदले वेतन दिया गया,सेवा समाप्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक से  अनुमति भी नहीं ली गई।ऐसी स्थिति में सेवा समाप्ति आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

प्रार्थी की नियुक्ति   मामले की सुनवाई के  पश्चात  अधिकरण ने फैसला दिया कि सेवा समाप्ति आदेश पारित करने से पूर्व  अधिनियम 1989 व नियम 1993  की पालना की हो ऐसा पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सेवा समाप्ति के आदेश अपास्त किए जाने योग्य।  



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