स्थानांतरण आदेशों पर रोक, प्रार्थी को पूर्ववर्ती स्थान पर ही कार्य ग्रहण कराएं: उच्च न्यायालय
जयपुर, नादकीआवाज। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह ने श्रीमती अनीता स्वामी के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए आदेशित किया कि प्रार्थिया को पूर्ववर्ती स्थान पर ही कार्य ग्रहण कराएं।साथ ही राज्य सरकार, समग्र बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक से जवाब तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि, प्रार्थी का स्थानांतरण भादवा जयपुर से दूसरे जिले अलवर में किया है,ऐसी स्थिति में स्थानांतरण गैर कानूनी है। स्थानांतरण से पहले पंचायत राज विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक है, जो नहीं ली गई।
श्री शर्मा ने न्यायालय का ध्यान पंचायत राज ट्रांसफर एक्टिविटीज के नियम 8(3) की ओर आकर्षित किया जिसके अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण से पूर्व पंचायत राज विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है। न्यायालय ने आगामी आदेश तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी तथा विपक्षी विभाग को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिए।
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